नाबलिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को
03 वर्ष का सश्रम कारावास
राजेश पाराशर
सागर। न्यायालय- माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी शंकर आदिवासी पिता मोतीलाल उम्र 24 साल निवासी संत रविदास वार्ड, खुरई थाना खुरई जिला सागर म.प्र. को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री राजीव रूसिया ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 04.09.2015 को थाना खुरई में इस आशय की रिर्पोट लेख करायी कि दिनांक 03.09.2015 की रात वह खाना खाकर अपने घर में सो रही थी, रात्रि लगभग 11 बजे वह बाथरूम करने के लिये आई तो आरोपीगण उसके घर के सामने रोड पर खडे थे, उन्होने उसे बुलाया और बोले कि शंकर बुला रहा है तब उसने जाने से मना किया तो दोनो आरोपियों ने बाल पकड़कर बाहर खींच लिया और पास में बने टपरे में ले गये। वहां पर शंकर बैठा था तीनो ने उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 354अ, 323, 354बी, 34 भादवि एवं धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(11) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी शंकर आदिवासी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य दो अभियुक्तगण बाल अपचारी होने से किषोर न्याय बोर्ड में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और मुख्य आरोपी शंकर आदिवासी का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्तगण को विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शंकर आदिवासी को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।