अनुचित तरीके से मतदाता सूची से नाम काटने पर भैंसवाही सचिव श्री पचौरी निलंबित
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई प्रस्तावित,
सागर /राजेश पाराशर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने जनपद पचायत सागर के तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम भैंसवाही श्री रमाकांत पचौरी को अनुचित तरीके से मतदाता सूची से नाम काटने पर मध्यप्रदेष सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री पचौरी का मुख्यालय जिला पंचायत सागर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पचौरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि संबंधित प्रकरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई के लिए संभागीय कमिश्नर द्वारा प्रस्तावित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सागर तहसील के भैंसवाही ग्रामवासी श्री संतोष कुमार एवं अन्य 13 निवासियों द्वारा की गई शिकायत की जांच के उपरांत आवेदन पत्र दिनांक 14-12-2021 द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदकगण के नाम ग्राम पंचायत भैंसवाही की मतदाता सूची से अनुचित तरीके से हटाये गये है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी सागर से कराई गई ।
अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा नायब तहसीलदार परसोरिया के जांच प्रतिवेदन दिनांक 16-12-2021 के अनुसार अवगत कराया गया है कि आवेदकगण के नाम मतदाता सूची से हटाये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या श्री रमाकांत पचौरी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं प्राधिकृत कर्मचारी भैंसवाही को उत्तरदायी पाया गया है